दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को रेप के मामले में कोर्ट ने किया बरी
नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 2016 के रेप के मामले में बरी कर दिया है। संदीप कुमार दिल्ली सरकार में महिला और बाल विकास, समाज कल्याण और एससी एसटी विभाग के मंत्री थे।
संदीप कुमार के खिलाफ रेप की धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। संदीप कुमार का एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद संदीप कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। संदीप कुमार के खिलाफ 03 सितंबर 2016 को दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि उन्होंने महिला को राशन कार्ड पर बात करने के लिए बुलाया और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया।
संदीप कुमार को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को समर्थन देने पर अयोग्य करार दिया गया था। उसके बाद संदीप कुमार ने हरियाणा भाजपा ज्वायन किया। लेकिन भाजपा ने संदीप कुमार को तुरंत निकालते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूर्व के इतिहास का खुलासा नहीं किया था।