देश

संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई

शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संजय राउत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। हालांकि, इसे मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई अब मंगलवार को होगी। विशेष पीएमएलए अदालत में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें पेश किया गया था। आपको बता दें कि मुंबई के पात्रा चॉल घोटाला में नाम आने के बाद संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले संजय राऊत की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए 10 अक्टूबर को बढ़ा दी गई थी।

संजय राउत के खिलाफ मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। ईडी की जांच उपनगरीय गोरेगांव में चॉल के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी ने उनकी पत्नी और अन्य सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन की भी जांच की है। एएसजी ने कहा, 672 फ्लैटों के सभी किरायेदार पीड़ित हैं क्योंकि उन्हें घर छोड़ना पड़ा। ईडी ने आरोप लगाया था कि राउत को करीब 3.27 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। सिंह ने अदालत से कहा राउत 3.27 करोड़ रुपये में से करीब 1.06 करोड़ रुपये का स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

संजय राउत ने अपनी मां को लिखे एक पत्र में कहा था कि उनपर अपनी पार्टी से ‘विश्वासघात’ करने का दवाब था और इसके आगे नहीं झुकने की वजह से उन्हें जेल में डाला गया। राउत ने आरोप लगाया कि सभी जानते हैं कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और धमकाकर बयान दिलाए गए। राउत ने साथ तौर कहा था कि ‘‘शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसैनिक भी आपके बच्चे की तरह हैं और जबतक मैं जेल में रहूंगा वे आपकी देखरेख करेंगे।

JAN EXPRESS

जन एक्सप्रेस न्यूज़ – सच दिखाने की ज़िद हमारा उद्देश्य है आपको सही और निष्पक्ष खबरों से जोड़ना। जन एक्सप्रेस न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप पाएंगे ताजा खबरें, विशेष रिपोर्ट, और सामाजिक मुद्दों पर गहन विश्लेषण। यहां हर खबर को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पेश किया जाता है। हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने और समाज के हर कोने से जुड़ी सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीति, समाज, शिक्षा, और मनोरंजन से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 📢 सच दिखाने की ज़िद, हर सच के साथ! सब्सक्राइब करें और हर खबर से अपडेट रहें।
Back to top button