उत्तर प्रदेश

सचिवालय में स्टाफ भर्ती धांधली में सीबीआई जांच के खिलाफ पुनर्विचार अर्जी खारिज

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उप्र विधानसभा व विधान परिषद सचिवालय में हुई विभिन्न पदों पर स्टाफ की भर्ती में धांधली मामले की सीबीआई जांच के आदेश पर पुनर्विचार की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। दरअसल, विधान परिषद के प्रमुख सचिव और दो अन्य लोगों ने पुनर्विचार की अर्जी दाखिल कर कोर्ट के दिए सीबीआई जांच के आदेश पर दोबारा गौर करने का आग्रह किया था।

विधान परिषद की ओर से कहा गया है कि मामले में अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में किसी आपराधिक आशय का खुलासा नहीं हुआ। लिहाजा सीबीआई जांच का आदेश दोबारा गौर करने योग्य है। उधर, अपीलकर्ता के अधिवक्ता शोभित मोहन शुक्ल का कहना था कि कोर्ट ने मामले का स्वयं संज्ञान लेकर पीआईएल दर्ज कराई है। सीबीआई को शुरुआती जांच करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे में यह पुनर्विचार अर्जी खारिज करने योग्य है।

वहीं, सीबीआई के अधिवक्ता ने जांच के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि पुनर्विचार अर्जी खारिज की जाती है। कारण सहित आदेश बाद में सुनाया जाएगा

इससे पहले कोर्ट इस पुनर्विचार अर्जी को मामले में विचाराधीन विशेष अपील व स्वयं संज्ञान लेकर दर्ज कराई गई जनहित याचिका के साथ तीन अक्तूबर को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button