जल निगम कार्यालय में मीडिया प्रवेश को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी
जल निगम कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश और सूचना प्राप्त करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय परिसर में लगाए गए नोटिस में पत्रकारों से पहचान पत्र दिखाने

जन एक्सप्रेस /रुद्रपुर :- जल निगम कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश और सूचना प्राप्त करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय परिसर में लगाए गए नोटिस में पत्रकारों से पहचान पत्र दिखाने, संबंधित मीडिया संस्थान का नाम बताने और विजिटर रजिस्टर में प्रविष्टि करने को कहा गया है।
निर्देशों के अनुसार बिना पूर्व अनुमति कार्यालय में प्रवेश पर रोक रहेगी और मीडिया प्रतिनिधियों को निर्धारित स्थान पर ही प्रतीक्षा करनी होगी। आधिकारिक जानकारी या बयान केवल अधिकृत अधिकारी अथवा जनसंपर्क अधिकारी द्वारा दिए जाने की बात कही गई है। अन्य अधिकारियों से आधिकारिक बयान लेने से भी मना किया गया है।
नोटिस में सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करने अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन करने का विकल्प बताया गया है। कार्यालय के भीतर फोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।इसके अलावा अभद्र व्यवहार, सरकारी कार्य में बाधा, धमकी अथवा जबर्दस्ती करने को कानूनन दंडनीय बताया गया है। गोपनीय दस्तावेजों, विचाराधीन मामलों, निविदा प्रक्रिया, परीक्षाओं और आपदा नियंत्रण कक्ष से संबंधित जानकारी साझा नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।बताया गया है कि कार्यालय परिसर में यह नोटिस करीब पांच से छह स्थानों पर लगाया गया है।






