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खनन वाहनों पर 15 अक्टूबर तक माइन टैग लगाना अनिवार्य

जन एक्सप्रेस /देहरादून :-  उत्तराखंड में खनन गतिविधियों में पारदर्शिता लाने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने प्रदेश के सभी खनिज वाहनों में 15 अक्टूबर 2026 तक माइन टैग लगाना अनिवार्य किया है। निर्धारित समयसीमा के बाद बिना माइन टैग पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड के निदेशक राजपाल लेघा की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जनपदों के खान अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनन से संबंधित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति, अवैध खनन पर रोक और खनिजों के अवैध परिवहन की निगरानी को लेकर चर्चा की गई।

निदेशक राजपाल लेघा ने सभी जिला खान अधिकारियों को शासन की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए।
बैठक में खनिज वाहनों की निगरानी और खनन गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए माइन टैग लगाने पर जोर दिया गया। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से खनिजों के परिवहन पर निगरानी रखने, राजस्व के नुकसान को रोकने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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