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संसद भवन के ‘शेर’ को लेकर दायर याचिका खारिज
नए संसद भवन में लगाई गई शेर की मूर्ति को लेकर दायक की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन ने भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम 2005 का उल्लंघन किया है। मूर्ति के आक्रामक होने के दावे भी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर करते हुए कहा कि हमने प्रतीक को देखा और इसमें कानून का उल्लंघन नहीं किया गया।