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3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। मुद्दों को बड़ी पीठ के सामने भेज दिया है। अब ये खंडपीठ तय करेगी कि क्या उन याचिकाओं को संविधान पीठ भेजा जाए या नहीं? इससे पहले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में  सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि विष्णु शंकर जैन और एजाज मकबूल की याचिका में भी नोटिस जारी किया जाता हैं। अदालत के 3 जज इस मामले की सुनवाई करेंगे और इस मामले को 11 अक्टूबर 2022 को सूचीबद्ध किया जाएगा।

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