देश
PFI पर कसेगा गृह मंत्रालय का शिकंजा
एनआईए और ईडी द्वारा देशभर में पीएफआई से जुडे स्थानों पर छापेमारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय चरमपंथी समूह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। 22 सितंबर को 15 राज्यों में देशव्यापी कई छापेमारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 35 के तहत पहले से ही 42 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में इस्लामिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को शामिल करने की तैयारी में है। यूएपीए 1967 का प्रासंगिक खंड पढ़ता है कि एक संगठन को आतंकवाद में शामिल माना जाएगा यदि वह आतंकवाद के कृत्यों में भाग लेता है या उसमें भाग लेने के लिए आतंकवादियों को तैयार करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या प्रोत्साहित करता है या आतंकवाद में शामिल है।






