पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास, 70 हजार रुपये अर्थदंड

जन एक्सप्रेस/हरदोई :- हरदोई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विंक्शन अभियान के तहत हरदोई पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गंभीर अपराध के एक आरोपी को न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई गई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, हरदोई ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रकरण थाना अरवल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 144/2022 से संबंधित है। ग्राम श्रीमऊ निवासी सरोज उर्फ धंती पुत्र रामकिशोर के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि, धारा 1/4 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले में पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी करने के साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, हरदोई ने सुनवाई के बाद आरोपी सरोज उर्फ धंती को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी की। मामले के विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी तथा थाना अरवल की पैरोकार महिला कांस्टेबल मधुबाला का भी सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विंक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को प्रभावी पैरवी के माध्यम से अधिकतम सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।






