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ईडी को कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश

कोलकत्ता: अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (22 सितंबर) को ईडी को पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरियों घोटाले की जांच के संबंध में टीएमसी नेता के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। हालाँकि, अदालत ने टीएमसी नेता के खिलाफ ईडी द्वारा दायर एफआईआर के बराबर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द नहीं किया। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने ईडी को ईसीआईआर के आधार पर बनर्जी के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त नहीं थे, साथ ही कहा कि सरकारी और सरकार प्रायोजित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी।

सत्तारूढ़ टीएमसी ने फैसले की सराहना की और दावा किया कि इससे पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियों ने बनर्जी का पीछा किया और उन्हें परेशान किया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, “फैसले से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियां ​​बनर्जी का पीछा कर रही हैं और उन्हें परेशान कर रही हैं, क्योंकि वह भाजपा की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति के खिलाफ लड़ाई के पीछे प्रमुख ताकतों में से एक हैं।” उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ईडी को अभिषेक को और परेशान करने से रोक दिया है। वह जांच में मदद कर रहे हैं और हम जानते हैं कि वह जांचकर्ताओं की मदद करना जारी रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि वास्तविक सच्चाई सामने आएगी।

विपक्षी कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने आदेश पर टिप्पणियां सुरक्षित रखीं, हालांकि, फैसले की सराहना की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि किसी को अदालत द्वारा बरी किए जाने तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि उनका मुकदमा जारी है। उन्होंने कहा, “अदालत ने ईडी की जांच के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। इस समय अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं है।

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